आठ वर्ष बाद आया कोर्ट का बड़ा फैसला, अभियुक्त को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, अर्थदंड भी लगाया, जानें पूरा मामला

डीएन संवाददाता

महराजगंज जनपद के कोतवाली थाने पर वर्ष 2015 में हुई एक घटना में शुक्रवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। पढें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

कोर्ट महराजगंज
कोर्ट महराजगंज


महराजगंजः वर्ष 2015 में कोतवाली क्षेत्र में पनियरा के एक निवासी की पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। 1 मई 2015 के इस मामले में कोतवाली थाने पर अभियुक्त के खिलाफ अपराध संख्या 548/2015 धारा 302 का केस पंजीकृत किया गया था।

इस मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश जनपद महराजगंज ने सबूतों के आधार पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार 1 मई 2015 को महेदू पुत्र अधारे निवासी खैचा थाना पनियरा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में कहा कि अभियुक्त केशव पुत्र बलिराम निवासी दरौली थाना भिटौली ने मेरी पुत्री का गला दबाकर हत्या कर दी है।

मामले को संज्ञान में लेते हुए कोतवाली थाने पर अभियुक्त के खिलाफ केस पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के उपरांत आठ अक्टूबर को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई।

शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद महराजगंज ने अभियुक्त केशव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इसके अलावा बीस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।

अर्थदंड न देने की दशा में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।  










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