Mumbai: ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट करने वाले तीन लोगों को अदालत ने सुनाई ये अनोखी सजा, पढ़ें पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

महाराष्ट्र के ठाणे शहर में यातायात पुलिस के एक सिपाही पर हमला करने के मामले में तीन लोगों को ''अदालत उठने तक'' की सजा सुनाई गई है। यह मामला 12 साल पहले का है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

प्रतीकात्मक चित्र
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ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे शहर में यातायात पुलिस के एक सिपाही पर हमला करने के मामले में तीन लोगों को ''अदालत उठने तक'' की सजा सुनाई गई है। यह मामला 12 साल पहले का है।

अदालत का उठना एक शब्द है, जिसका अर्थ है कि दोषियों को दिन भर की कार्यवाही समाप्त होने तक अदालत कक्ष में हिरासत में रखा जाता है जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है।

सत्र न्यायाधीश रचना तेहरा ने छह सितंबर के अपने एक आदेश में त्रिलोकीनाथ चौबे (53), आनंद चौबे (49) और कृष्णा कुदिल (79) पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अदालत के आदेश की जानकारी अब सामने आई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संध्या म्हात्रे ने कहा कि तीनों ने आठ नवंबर, 2011 को सिपाही प्रभाकर पाटिल के साथ मारपीट की थी, जब उन्होंने कथित तौर पर तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए उनका टेम्पो रोका था।










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