Farmer Protest: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसान नेताओं को दी ये नसीहत, जानिए क्या कहा

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पंजाब के किसान नेताओं को हिदायत दी है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 2 December 2024, 1:44 PM IST
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से कहा कि वह प्रदर्शनकारी किसानों को राजमार्ग बाधित नहीं करने और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखने के लिए समझाएं। डल्लेवाल किसानों की मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर हैं।

 डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने डल्लेवाल की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा कर दिया। डल्लेवाल को 26 नवंबर को पंजाब-हरियाणा सीमा पर खनौरी विरोध स्थल से हटा दिया गया था।

इसके बाद वह एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को नसीहत दी थी।
अदालत ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से कहा था कि वे प्रदर्शनकारी किसानों को समझाएं कि वे राजमार्गों को बाधित न करें
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयां की बेंच ने कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन लोगों को असुविधा नहीं होने दें।