स्वाति मालीवाल का तीस हजारी कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज, बिभव कुमार के घर से वापस लौटी दिल्ली पुलिस

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट गई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 17 May 2024, 3:21 PM IST
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नई दिल्ली:आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट गई। तीस हजारी कोर्ट नम्बर 202 में मजिस्ट्रेट कात्यानी शर्मा कंडवाल के सामने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज हुआ।

इस दौरान जज के चैम्बर में सिर्फ जज और स्वाति मालीवाल मौजूद थे, धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुए। मालीवाल पर हमले के संबंध में गुरुवार को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट की शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई थी। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इसी मामले में दिल्ली पुलिस की एक टीम बिभव कुमार के आवास पर भी पहुंची। लेकिन गेट नहीं खोला गया, दिल्ली पुलिस की टीम वापस लौट गई। कल पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई। प्राथमिकी में विभव कुमार को नामजद किया गया है। 

Published : 
  • 17 May 2024, 3:21 PM IST

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