SC/ST संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर...
नई दिल्लीः आज सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एससी/एसटी एक्ट के संशोधन की संवैधानिकता को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, इसमें अग्रिम जमानत को मंजूरी दी है।
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Supreme Court upholds the constitutional validity of SC/ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 that ruled out any provision for anticipatory bail for a person accused of atrocities against SC/STs. pic.twitter.com/C2LMBwZiO8
— ANI (@ANI) February 10, 2020
बता दें कि पिछले साल मार्च महीने में कोर्ट ने एससी-एसटी कानून के दुरुपयोग के मद्देनजर इसमें मिलने वाली शिकायतों को लेकर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक लगा दी थी। इसके बाद संसद में अदालत के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। संशोधित कानून की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी।
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इसका सीधा मतलब है कि सरकार के संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। मतलब अगर कोई शिकायत आई तो वह दर्ज होगी। फिर तुरंत गिरफ्तारी होगी। SC-ST ऐक्ट पर बिना शुरुआती जांच के गिरफ्तारी हो सकेगी।