सुप्रीम कोर्ट ने राजीव भरतरी को बहाल करने के आदेश पर लगाई रोक, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किया था बहाल

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजीव भरतरी को वन विभाग के प्रमुख (एचओएफएफ) के रूप में बहाल करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने संबंधी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

Updated : 18 April 2023, 8:16 AM IST
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देहरादून: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजीव भरतरी को वन विभाग के प्रमुख (एचओएफएफ) के रूप में बहाल करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने संबंधी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के तीन अप्रैल, 2023 के आदेश पर रोक लगाई जाएगी।

शीर्ष अदालत ने पूर्व एचओएफएफ विनोद कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

शीर्ष अदालत की पीठ ने प्रतिवादियों को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय भी दिया।

भरतरी इस महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश के अगले दिन चार अप्रैल को एचओएफएफ के तौर पर फिर से कार्यभार संभाला था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य सरकार निर्देश दिया था कि भरतरी को 24 घंटे के भीतर बहाल किया जाए।

हालांकि, कुछ तकनीकी कारणों या अन्य वजहों से भरतरी को राज्य वन विभाग मुख्यालय में पदभार ग्रहण करने के लिए कई घंटे का इंतजार करना पड़ा।

कॉर्बेट के बफर जोन में पखरो और मोरघट्टी वन प्रभागों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और निर्माण के आरोपों के बाद भरतरी को नवंबर 2021 में वन विभाग में एक बड़े फेरबदल के तहत पद से हटा दिया गया था।

Published : 
  • 18 April 2023, 8:16 AM IST

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