सुप्रीम कोर्ट ने महाठग चंद्रशेखर को लगाई कड़ी फटकार, जानिये वकीलों से जुड़ा ये मामला

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को यहां मंडोली जेल में उसके वकीलों से मुलाकात करने की समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने वाली याचिका दायर करने के लिए मंगलवार को फटकार लगायी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय


नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को यहां मंडोली जेल में उसके वकीलों से मुलाकात करने की समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने वाली याचिका दायर करने के लिए मंगलवार को फटकार लगायी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि नियमों के अनुसार चंद्रशेखर को मुलाकात का वक्त दिया गया है।

पीठ ने कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘आप वकीलों के नाम दीजिए, हम जेल प्राधिकारियों से आपके वकीलों को जेल में ठहराने की अनुमति देने को कहेंगे। आप इस अदालत में किस तरह के बयान दे रहे हैं? आप जेल में विशेषाधिकार चाहते हैं।?’’

यह भी पढ़ें | उपराष्ट्रपति, रीजीजू के खिलाफ वकीलों के संगठन की याचिका न्यायालय ने खारिज की

चंद्रशेखर की ओर से पेश वकील ने कहा कि छह शहरों में उनके मुवक्किल के खिलाफ 28 मामले लंबित हैं और इनमें 10 से अधिक वकील शामिल हैं।

चंद्रशेखर के वकील ने कहा कि जेल के नियमों के अनुसार, वकीलों से मुलाकात करने के लिए एक सप्ताह में दो बार केवल 30 मिनट का वक्त दिया जाता है जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के अधिकार का हनन किया जा रहा है।

इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, ‘‘इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को जेल के नियमों के अनुसार मुलाकात का वक्त दिया गया है। आप जिसका अनुरोध कर रहे हैं वह असाधारण राहत है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।’’

यह भी पढ़ें | Supreme Court: युवा कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के लिए राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

जेल के नियमों के अनुसार, एक कैदी को प्रत्येक सप्ताह दो बार अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मुलाकात करने के लिए आधे घंटे का समय दिया जाता है।

चंद्रशेखर और उसकी पत्नी धन शोधन तथा कई लोगों से ठगी करने के आरोपों में जेल में बंद हैं।










संबंधित समाचार