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नई दिल्ली: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चंदा कोचर की बॉम्बे उच्च न्यायालय के बर्खास्तगी के आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'हम हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। यह बैंक और नियोक्ता के बीच निजी अनुबंध के दायरे में आता है।
बता दें कि पिछले साल चंदा कोचर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपने पद से टर्मिनेट किए जाने के बाद इसके खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसको कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद चंद कोचर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ICICI बैंक के एमडी-सीईओ पद से बर्खास्तगी के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है।
Published : 1 December 2020, 2:08 PM IST
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