नागरिकता संशोधन कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार, केंद्र को नोटि

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के खिलाफ याचिकाओं पर केंद्र सरकार से बुधवार को जवाब तलब किया, हालांकि उसने इस कानून पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

Updated : 18 December 2019, 1:27 PM IST
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नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के खिलाफ याचिकाओं पर केंद्र सरकार से बुधवार को जवाब तलब किया, हालांकि उसने इस कानून पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की खंडपीठ ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली कम से कम 59 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा।(वार्ता)

Published : 
  • 18 December 2019, 1:27 PM IST