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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शारदा चिट फंड घोटाला मामले की न्यायालय की निगरानी में जांच कराने से संबंधित एक याचिका सोमवार को खारिज कर दी। बता दें कि इससे पहले न्यायालय ने घोटाले की जांच वर्ष 2013 में सीबीआई को हस्तांतरित कर दी थी।
मुख्य न्यायाधीश रंंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की दो सदस्यीय पीठ ने निवेशकों के एक समूह की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा, “ हमें इस याचिका में कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है।
इसलिए हम शारदा चिट फंड घोटाला मामले की न्यायालय की निगरानी में जांच कराने संबंधी याचिका खारिज करते हैं। ”पीठ ने कहा, ‘‘हम चिटफंड घोटाले की जांच पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति गठित करने के इच्छुक नहीं हैं।’’ (वार्ता)
Published : 11 February 2019, 6:06 PM IST
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