सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल में अस्पताल क्षेत्र से तत्काल अतिक्रमण हटाने के दिये आदेश, जानिये पूरा केस
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यहां बी डी पांडे अस्पताल से अतिक्रमण तत्काल हटाए जाने के आदेश दिए । एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया । पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर:
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यहां बी डी पांडे अस्पताल से अतिक्रमण तत्काल हटाए जाने के आदेश दिए । एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया ।
खंडपीठ ने नैनीताल के जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से अस्पताल की करीब 1.49 एकड़ जमीन से तत्काल अतिक्रमण हटाने को कहा ।
यह भी पढ़ें |
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई से पूछा ये तीखा सवाल, जानिये कॉर्बेट में अवैध गतिविधियों से जुड़ा मामला
पिछले कई सालों में अस्पताल की जमीन पर 100 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। अतिक्रमण की वजह से इसे मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के रूप में उन्नत करने की योजना में भी बाधा आ रही है ।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अपनी जनहित याचिका में स्थानीय निवासी और सेवानिवृत्त शिक्षक अशोक लाल शाह ने दावा किया कि अस्पताल में कई स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है ।
यह भी पढ़ें |
Uttarakhand High Court : कंपनियों को हरित पट्टी की जमीन आवंटित करने के मामले में न्यायालय ने सिडकुल से जवाब मांगा
याचिका में कहा गया है कि जिले का मुख्य अस्पताल होने के बावजूद दूर-दराज से यहां आने वाले मरीजों को मामूली जांचों के लिए भी अक्सर हल्द्वानी रेफर कर दिया जाता है ।