हिंदी
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यहां बी डी पांडे अस्पताल से अतिक्रमण तत्काल हटाए जाने के आदेश दिए । एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया ।
खंडपीठ ने नैनीताल के जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से अस्पताल की करीब 1.49 एकड़ जमीन से तत्काल अतिक्रमण हटाने को कहा ।
पिछले कई सालों में अस्पताल की जमीन पर 100 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। अतिक्रमण की वजह से इसे मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के रूप में उन्नत करने की योजना में भी बाधा आ रही है ।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अपनी जनहित याचिका में स्थानीय निवासी और सेवानिवृत्त शिक्षक अशोक लाल शाह ने दावा किया कि अस्पताल में कई स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है ।
याचिका में कहा गया है कि जिले का मुख्य अस्पताल होने के बावजूद दूर-दराज से यहां आने वाले मरीजों को मामूली जांचों के लिए भी अक्सर हल्द्वानी रेफर कर दिया जाता है ।
Published : 23 August 2023, 3:16 PM IST
Topics : Uttrakhand High Court अतिक्रमण उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल न्यायमूर्ति बी डी पांडे अस्पताल मुख्य न्यायाधीश राकेश थपलियाल विपिन सांघी
No related posts found.