सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षामित्रों को पास करनी होगी टीईटी परीक्षा

शिक्षामित्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षामित्रों को 2 साल के अंदर टीईटी परीक्षा पास करनी होगी।

Updated : 25 July 2017, 3:19 PM IST
google-preferred

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के लगभग 1.72 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य में नियुक्त सभी शिक्षामित्रों को अब हर हाल में 2 साल के अंदर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) पास करना होगा। इन शिक्षामित्रों का समायोजन किया जा चुका है। यह फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया।

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने हटाई IIT काउंसलिंग पर लगी रोक

समायोजित किए गए शिक्षामित्रों का अकादमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा। उन्हें फिलहाल हटाया नहीं जाएगा, बशर्ते उन्हें दो भतिर्यों के अंदर परीक्षा पास करनी होगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित करने के सरकारी निर्णय को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया।

Published : 
  • 25 July 2017, 3:19 PM IST

Related News

No related posts found.