सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ मिशन मामले में केरल के पूर्व मुख्य सचिव को दी जमानत, जानिये क्या कहा कोर्ट ने
न्यायालय ने विदेशी अंशदान(विनियमन) कानून के कथित उल्लंघन के मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को चिकित्सा आधार पर बुधवार को जमानत दे दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट:
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने विदेशी अंशदान(विनियमन) कानून के कथित उल्लंघन के मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को चिकित्सा आधार पर बुधवार को जमानत दे दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक: न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने शिवशंकर को इलाज कराने के लिए दो महीने की राहत दे दी।
पीठ ने कहा, ‘‘मौजूदा मामले में जहां ऑपरेशन के बाद भी उपचार की आवश्यकता होगी तो याचिकाकर्ता को दो महीने की अवधि के लिए चिकित्सीय उपचार के वास्ते जमानत पर रिहा किया जा सकता है।’’
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शीर्ष न्यायालय ने शिवशंकर को निर्देश दिया कि वह इस दौरान किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे।
केंद्र तथा प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत का विरोध किया और कहा कि वह उच्च संवैधानिक पदाधिकारी के बहुत करीब हैं।
केरल उच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल को शिवशंकर को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि उनका सत्ताधारी दल और मुख्यमंत्री पर प्रभाव है।
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शिवशंकर को ‘‘लाइफ मिशन’’ में एफसीआरए के कथित उल्लंघन के संबंध में 14 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। यह वामपंथी सरकार की एक महत्वाकांक्षी आवासीय परियोजना है।