इलाहाबाद का नाम बदलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का उप्र सरकार को नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने से जुड़ी याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने से जुड़ी याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
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मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने इलाहाबाद हेरिटेज सोसाइटी की याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।
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Supreme Court issues notice to the Uttar Pradesh Government after hearing a plea filed by a petitioner, challenging the validity of changing name of district Allahabad as Prayagraj. pic.twitter.com/eIK5Jr1pia
— ANI (@ANI) January 20, 2020
इससे पहले गत आठ जनवरी को न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद नई पीठ का गठन किया गया था।
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इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के 2018 के निर्णय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जहां से राहत नहीं मिलने के बाद उसने शीर्ष अदालत का रुख किया है। (वार्ता)