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नयी दिल्ली: निर्भया कांड के दोषी पवन गुप्ता की दिल्ली उच्च न्यायालय के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर अपील पर उच्चतम न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होगी।न्यायमूर्ति भानुमति की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।
निर्भया के दोषियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया नया डेथ वारंट, अब इस दिन होगी फांसी
2012 Delhi gang-rape case: Supreme Court will hear on 20th Jan, the Special Leave Petition (SLP) filed by Pawan, one of the convicts, claiming that he was a juvenile at the time of crime, and the Delhi High Court had ignored this fact. pic.twitter.com/yydZKJ7rh3
— ANI (@ANI) January 18, 2020
पवन का दावा है कि 16 दिसंबर 2012 को वह नाबालिग था, इसलिए उसे फांसी नहीं दी जा सकती। उच्च न्यायालय पवन के नाबालिग होने की दलील को ख़ारिज कर चुका है।वारदात के समय पवन बालिग़ था, इसलिए उस पर दूसरे अपराधियों की तरह सेशन कोर्ट में मुकदमा चला था।
गौरतलब है कि दिल्ली की एक निचली अदालत ने निर्भया कांड के चारों दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी देने का वारंट जारी किया है। (वार्ता)
Published : 18 January 2020, 5:15 PM IST
Topics : Nirbhaya case pawan gupta अपील उच्चतम न्यायालय दोषी पवन निर्भया कांड पवन गुप्ता सुप्रीम कोर्ट
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