शिंदे गुट के सांसद की ओर से दायर मानहानि मामले में उद्धव ठाकरे और संजय राउत को समन जारी
मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत गुट के शिवसेना नेता राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत को समन जारी किया है।
मुंबई: मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत गुट के शिवसेना नेता राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत को समन जारी किया है।
यह मामला शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ में शेवाले के खिलाफ प्रकाशित कथित मानहानिकारक लेखों से संबंधित है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सेवरी) एस.बी. काले ने दक्षिण-मध्य मुंबई क्षेत्र से सांसद शेवाले की शिकायत पर सोमवार को समन जारी किए।
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महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे और राज्यसभा सदस्य राउत को 14 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है।
शेवाले ने शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र ‘सामना’ के मराठी और हिंदी संस्करणों में उनके बारे में “मानहानिकारक लेख” प्रकाशित करने के लिए दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की है।
ठाकरे ‘सामना’ के प्रधान संपादक हैं, जबकि राउत कार्यकारी संपादक हैं।
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वकील चित्रा सालुंके के माध्यम से दायर की गई शिकायत में, शेवाले ने 29 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित 'राहुल शेवाले का कराची में होटल, रियल एस्टेट व्यवसाय है' शीर्षक वाले लेख पर आपत्ति जताई है।