Singapore: भारतीय मूल के सिंगापुरी रैपर कोर्ट में दोषी करार, मिली ये सजा, जानें पूरा मामला
भारतीय मूल के सिंगापुरी रैपर को यहां की एक अदालत ने मंगलवार को सिंगापुर में नस्लीय और धार्मिक समूहों के बीच दुर्भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करने का दोषी पाया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
सिंगापुर: भारतीय मूल के सिंगापुरी रैपर को यहां की एक अदालत ने मंगलवार को सिंगापुर में नस्लीय और धार्मिक समूहों के बीच दुर्भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करने का दोषी पाया।
चैनल न्यूज एशिया की खबर के अनुसार, सुभाष गोविन प्रभाकर नायर (31) को जुलाई 2019 और मार्च 2021 के बीच हुई घटनाओं को लेकर चार ऐसे आरोपों में दोषी ठहराया गया था। सजा पर बहस बाद में होगी।
यह भी पढ़ें |
Singapore : सिंगापुर में भारतीय मूल के मंत्री ने अदालत में भ्रष्टाचार के आरोपों से किया इनकार
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, नायर के वकील ने अगस्त में एक दोस्त की शादी में शामिल होने और सैर-सपाटे के वास्ते उसके बाली जाने के लिये आवेदन किया जिसे न्यायाधीश ने मंजूर कर लिया।
नस्लीय या धार्मिक समूहों के बीच दुर्भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
यह भी पढ़ें |
Singapore: हाउस हैल्पर के साथ यौन उत्पीड़न का जुर्म पड़ा भारतीय मूल के व्यक्ति को भारी, कोर्ट ने की ये सजा
नायर ने सबसे पहले अपना और अपनी बहन प्रीति नायर का एक गाना गाते हुए यूट्यूब वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें चीनी लोगों को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी थी।
इसके लिए पुलिस ने उन्हें दो साल की सशर्त चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर टिप्पणी पोस्ट कर दोबारा नाराजगी जताई।