शिमला मस्जिद विवाद: संजौली में हालात बेकाबू, प्रदर्शनकारीयों ने तोड़ी बैरिकेडिंग

डीएन ब्यूरो

शिमला के संजौली क्षेत्र में संजौली मस्जिद विवाद के चलते जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की है। संजौली मस्जिद अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

प्रदर्शनकारीयों ने तोड़ी बैरिकेडिंग
प्रदर्शनकारीयों ने तोड़ी बैरिकेडिंग


शिमला: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की राजधानी शिमला (Shimla) में संजौली मस्जिद (Sanjauli Masjid) का विवाद (Dispute) थमने का नाम नहीं ले रहा है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार संजौली क्षेत्र में कानून और शांति (Law and Order) व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में जिला प्रशासन ने संजौली में धारा 163 (Section 163) लागू कर दी है। इसके लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है।

प्रदर्शनकारियों ने किया चक्का जाम

संजौली मस्जिद विवाद में कई हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग तोड़कर मस्जिद की ओर बढ़ने लगे हैं। पुलिस लगातार वॉटर कैनन और लाठीचार्ज के जरिए प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कमल गौतम सहित दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कमल गौतम मस्जिद के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। 

संजौली में धारा 163 लागू

इस क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सुचारू रहेगा। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है। इसके तहत जिला के संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने व शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

स्कूल, कार्यालय और बाजार खुले रहेंगे

स्कूल और सरकारी व निजी कार्यालय और बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे। आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए प्रयासरत है।

बिना अनुमति नहीं दे सकेंगे धरना संजौली क्षेत्र में बिना अनुमति किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र, राज्य विरोधी भाषण नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

इन क्षेत्र में लागू रहेगी धारा 163

यह आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में बुधवार को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक जारी रहेंगे।










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