पाकिस्तान में खत्म हुआ राजद्रोह कानून, अदालत ने बताया संविधान के विपरीत

पाकिस्तान में एक उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून को रद्द कर दिया, जिसमें संघीय और प्रांतीय सरकारों की आलोचना को अपराध करार दिया था।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 31 March 2023, 10:10 AM IST
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लाहौर: पाकिस्तान में एक उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून को रद्द कर दिया, जिसमें संघीय और प्रांतीय सरकारों की आलोचना को अपराध करार दिया था।

अदालत ने कहा कि यह कानून संविधान के अनुरूप नहीं है।

‘डॉन’ समाचार पत्र की खबर में कहा गया है कि लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शाहिद करीम ने राजद्रोह से संबंधित पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 124-ए को रद्द कर दिया।

खबर के अनुसार न्यायमूर्ति करीम ने राजद्रोह कानून को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया।

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