सेबी ने आईपीओ सूचीबद्ध होने की समयसीमा छह दिन से घटाकर तीन दिन करने का प्रस्ताव किया

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) बंद होने के बाद कंपनी के शेयर सूचीबद्ध होने में लगने वाले समय को कम करने का प्रस्ताव किया है।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 20 May 2023, 7:35 PM IST
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नयी दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) बंद होने के बाद कंपनी के शेयर सूचीबद्ध होने में लगने वाले समय को कम करने का प्रस्ताव किया है।

सेबी ने इस समयसीमा को छह दिन से घटाकर तीन दिन करने की बात कही है। समयसीमा में प्रस्तावित कमी से आईपीओ लाने वाले पक्ष और निवेशकों, दोनों को फायदा होगा।

सेबी ने अपने परामर्श पत्र में कहा कि आईपीओ लाने वाले पक्ष को जल्द पूंजी मिलेगी, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी। दूसरी ओर निवेशकों को जल्दी शेयर मिलेंगे।

बाजार नियामक ने नवंबर 2018 में निर्गम बंद होने के छह दिनों के भीतर शेयरों को सूचीबद्ध करने की समयसीमा तय की थी। इस व्यवस्था को 'टी+6' नाम दिया गया। इसमें 'टी' निर्गम बंद होने का दिन है। अब इसे टी+3 करने का प्रस्ताव है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रस्ताव पर तीन जून तक हितधारकों और आम जनता से सुझाव मांगे हैं।

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