सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के करीबी अधिकारी कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी से हटाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। कोर्ट ने कहा कि आज का आदेश 7 दिन बाद से लागू होगा। तब तक राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी।
कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी अधिकारी कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तारी से मिली राहत को वापस ले लिया है। साथ ही उनको अग्रिम जमानत के लिए कोलकाता हाईकोर्ट का रुख करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अब सीबीआई सात दिन बाद राजीव कुमार को गिरफ्तार कर सकती है।
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शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई के निशाने पर लगातार चल रहे हैं। दरअसल, राजीव कुमार ने ही चिटफंड घोटालों की जांच करने वाली एसआईटी टीम की अगुआई की थी। टीम 2013 में बनाई गई थी।
उन पर आरोप है कि घोटाले से जुड़े कुछ अहम सबूतों की फाइल और दस्तावेज गायब हैं। गायब दस्तावेजों को लेकर सीबीआई अधिकारी जब उनसे पूछताछ करने पहुंचे थे तब कोलकाता पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था।
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अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई राजीव कुमार को नोटिस जारी करेगी और पूछताछ के लिए बुलाएगी। हालांकि राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए सीबीआई को मामले में एफआईआर दर्ज करनी होगी।