AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को SC से झटका, ED के सामने पेश होने का आदेश

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह की अध्यक्षता के दौरान कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कोर्ट ने 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

ED के सामने पेश होने का आदेश
ED के सामने पेश होने का आदेश


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह की अध्यक्षता के दौरान कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अमानतुल्लाह को 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए कहा है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार बेंच ने मामले की योग्यता के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के 11 मार्च के फैसले में की गई कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और कहा कि इसका मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को हाल ही में ईडी के द्वारा दाखिल किए गए आरोप पत्र में पांच लोगों को नामित किया है, जिसमें अमानतुल्लाह खान के तीन कथित सहयोगी- जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी शामिल हैं।










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