जस्टिस कर्णन को 6 महीने की जेल, SC ने तुरंत जेल भेजने के दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक आदेश में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सीएस कर्णन को अवमानना का दोषी करार देते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। एससी ने जज को तुरंत जेल भेजने के आदेश दिए।

Updated : 9 May 2017, 11:26 AM IST
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नई दिल्ली: कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कर्णन को 6 महीने कैद की सजा सुनाई है। सजा सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने सुनाई है, जिसमें जस्टिस कर्णन को तुरंत जेल भेजने के आदेश दिए।

जज ने यह फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर दिया है। जस्टिस कर्णन पर न्यायपालिका का अपमान करने और सुप्रीम कोर्ट जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने को लेकर, अदालत के अपमान का आरोप है।
 

Published : 
  • 9 May 2017, 11:26 AM IST

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