

उच्चतम न्यायालय ने महापौर चुनाव में नामांकित पार्षदों को मतदान के अधिकार की अनुमति देने को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय समेत अन्य को नोटिस जारी करके जवाब-तलब किया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने महापौर चुनाव में नामांकित पार्षदों को मतदान के अधिकार की अनुमति देने को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय समेत अन्य को नोटिस जारी करके जवाब-तलब किया।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने महापौर पद की उम्मीदवार शेली ओबेरॉय की याचिका पर उपराज्यपाल कार्यालय के अलावा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के प्रो-टेम पीठासीन अधिकारी और एमसीडी आयुक्त के कार्यालयों को नोटिस जारी।
महापौर चुनाव कराने में देरी पर जवाब देने को कहा है। (वार्ता)
No related posts found.