SC Ban Bulldozer: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, राज्यों को दिया ये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने ये रोक अगले आदेश तक लगाई है। अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 17 September 2024, 3:01 PM IST
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Ation) पर रोक (Ban) लगा दी है। कोर्ट ने ये रोक अगले आदेश तक लगाई है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। कोर्ट का ये आदेश निजी सपंत्ति पर होने वाले एक्शन को लेकर है।

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को होने अगली सुनवाई तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि बिना कोर्ट की इजाजत के इस दरम्यान कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि अदालत ने साफ किया कि अगर सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण है, तो वो हटाया जा सकता है। उसको हटाए जाने पर कोई रोक नहीं है।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर तमाम याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में डाली गई थीं। याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा ए हिंद भी शामिल है। उसका कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर से आरोपियों का घर दुकान आदि ढहाया जा रहा है, खासकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। आरोपियों का दोष साबित होने के पहले ऐसी कार्रवाई किसी भी तरीके से उचित नहीं है।

Published : 
  • 17 September 2024, 3:01 PM IST