मूक-बधिर युवती के साथ बलात्कार, दोषी को अदालत ने सुनाई ये कठोर सजा

डीएन ब्यूरो

ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने मूक-बधिर युवती (20) के साथ बलात्कार के मामले में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को मंगलवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

मूक-बधिर युवती के साथ बलात्कार
मूक-बधिर युवती के साथ बलात्कार


बारीपदा (ओडिशा): ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने मूक-बधिर युवती (20) के साथ बलात्कार के मामले में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को मंगलवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज कुमार दास ने कहा कि रायरंगपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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उन्होंने बताया कि घटना 21 अप्रैल 2020 की रात मनिचा गांव में उस समय हुई जब युवती खेत में शौच के लिए गई थी।

दास ने कहा कि 14 गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने यह निर्णय सुनाया।

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