प्रधानमंत्री डिग्री मामला : सीआईसी का आदेश रद्द करने के खिलाफ केजरीवाल की अपील पर सुनवाई स्थगित

डीएन ब्यूरो

गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षिक डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए गुजरात विश्वविद्यालय को केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दिए गए निर्देश को रद्द करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील पर सुनवाई बृहस्पतिवार को स्थगित कर दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

प्रधानमंत्री डिग्री मामला
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अहमदाबाद:  गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षिक डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए गुजरात विश्वविद्यालय को केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दिए गए निर्देश को रद्द करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील पर सुनवाई बृहस्पतिवार को स्थगित कर दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी. माई की पीठ ने मामले की सुनवाई को 11 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया, जब केजरीवाल के एक वकील ने कहा कि मामले में मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी नेटवर्क समस्या के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जुड़ नहीं पा रहे हैं।

प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतिम समय में इस तरह का अनुरोध किए जाने पर नाखुशी व्यक्त की। हालांकि, बाद में उन्होंने सहमति जताई।

न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा कि अदालत केजरीवाल के विलंब को माफ करने के लिये दायर आवेदन पर फैसला 11 जनवरी को उनकी मौजूदा अपील के साथ ही करेगी। आवेदन को पहले बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

 










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