यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूर्व सैनिकों को आरक्षण देने पर हाई कोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश

डीएन ब्यूरो

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का परिणाम आंशिक रूप से रद्द कर इसमें पूर्व सैनिकों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश दिया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय


प्रयागराज:  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीसीएस) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का परिणाम आंशिक रूप से रद्द कर इसमें पूर्व सैनिकों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश दिया है।

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न्यायालय ने पीसीएस परीक्षा 2021 में पूर्व-सैनिकों को पांच फीसदी आरक्षण का लाभ देने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के बाद परीक्षा परिणाम उस सीमा तक रद्द करने को कहा जिससे पूर्व सैनिकों को पांच प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। (वार्ता)










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