Pratapgarh: नाबालिग से रेप के दोषी को उम्रकैद,कोर्ट ने 50 हजार का लगाया अर्थदंड, घर में घुसकर की थी वारदात

डीएन ब्यूरो

प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने अनुसूचित जाति की एक नाबालिग किशोरी से हुए दुष्‍कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

नाबालिग से रेप के दोषी को उम्रकैद
नाबालिग से रेप के दोषी को उम्रकैद


प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने अनुसूचित जाति की एक नाबालिग किशोरी से हुए दुष्‍कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) आलोक द्विवेदी की अदालत ने दलित किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी राम अवध मौर्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।

यह भी पढ़ें | बिजनौर में नाबालिग दलित से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अपर जिला शासकीय अधिवक्‍ता (एडीजीसी) देवेन्‍द्र त्रिपाठी ने घटना के संदर्भ में बताया कि पीड़ित ने थाना उदयपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि 20 नवंबर 2017 को आरोपी राम अवध मौर्य ने पीड़िता को घर में अकेली देखकर उसे पकड़ लिया और मुंह दबाकर उससे दुष्कर्म किया। आरोपी ने घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की भी धमकी दी।

त्रिपाठी ने बताया कि मौर्य रायबरेली जिले के कस्बे नसीराबाद का निवासी है।

यह भी पढ़ें | मुजफ्फरनगर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा

उन्‍होंने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी राम अवध के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्‍कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) के अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्‍याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की और फिर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।

अदालत ने शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्य के आधार पर राम अवध मौर्य को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड की कुल राशि को पीड़िता को देने का आदेश दिया।










संबंधित समाचार