PNB Scam: मेहुल चोकसी के खिलाफ नोटिस को सार्वजनिक करने का निर्देश
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की ओर से गुजरात के एक ज्वैलर से 108 किलो सोने की ठगी का मामला शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय पहुंच गया।
नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की ओर से गुजरात के एक ज्वैलर से 108 किलो सोने की ठगी का मामला शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय पहुंच गया।
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने ज्वेलर दिग्विजय सिंह जडेजा की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि वह उम्मीद कायम रखें।
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पीठ ने याचिकाकर्ता को इस बात की इजाजत दी है कि वह मेहुल को इस बारे जारी नोटिस को अखबारों में छपवाकर सार्वजनिक करे।
On a Gujarat based jeweller’s plea challenging Gujarat HC’s order quashing FIR against Gitanjali Gems promoter Mehul Choksi in a cheating case,SC today asked complainant to publish court’s notice issued by it earlier,in newspapers&also paste its copy before his last known address
— ANI (@ANI) September 27, 2019
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अखबार में पढ़ा है कि मेहुल एंटीगुआ में है और उसे वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने मेहुल चोकसी को जारी नोटिस को उसके आखिरी घर और अखबारों में देने को कहा।
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दरअसल शीर्ष अदालत जडेजा की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें मेहुल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्वेलर ने चौकसी पर 108 किलो सोने की ठगी करने का आरोप लगाया था और प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन गुजरात उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया, जिसके खिलाफ याचिका दाखिल करने पर दो फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने चोकसी को नोटिस जारी किया था, तब से ही उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। (वार्ता)