

देश में इंटरनेट को बंद करने को असंवैधानिक करार देने संबंधी एक जनहित याचिका शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में दायर की गई ।
नई दिल्ली: देश में इंटरनेट को बंद करने को असंवैधानिक करार देने संबंधी एक जनहित याचिका शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में दायर की गई।
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वकील एहतेशाम हाशमी ने याचिका दायर करके कहा है कि देश भर में इंटरनेट शटडाउन को संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और इस प्रकार, इसे असंवैधानिक और अवैध घोषित करना चाहिए। (वार्ता)