एसडीएम पद पर तैनात पीसीएस अफसर निलंबित, सिविल सेवा कानून के तहत एक्शन, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

आदेश में कहा गया कि सिद्धू को पंजाब सिविल सेवा (दंड और नियम) अधिनियम, 1970 के नियम 4(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

प्रतीकात्मक चित्र
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रूपनगर (पंजाब): पंजाब सरकार ने हालिया बाढ़ के दौरान कर्तव्य में कथित लापरवाही के लिए मंगलवार को नंगल के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को निलंबित कर दिया।

पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारी उदयदीप सिंह सिद्धू को निलंबित कर दिया गया है।

इस महीने भाखड़ा बांध से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद रूपनगर जिले के नंगल सहित कई इलाके जलमग्न हो गए थे, जिससे सतलज नदी में जल-स्तर बढ़ गया।

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आदेश के मुताबिक, रूपनगर के उपायुक्त की सिफारिश पर एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है।

इसमें कहा गया है कि नंगल क्षेत्र में बाढ़ के दौरान कथित तौर पर काम से अनुपस्थित रहने और उच्च अधिकारियों के साथ समन्वय नहीं करने के लिए सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

आदेश में कहा गया कि सिद्धू को पंजाब सिविल सेवा (दंड और नियम) अधिनियम, 1970 के नियम 4(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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इसमें कहा गया है कि अपने निलंबन के दौरान, सिद्धू चंडीगढ़ मुख्यालय में रिपोर्ट करेंगे और वह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना स्टेशन नहीं छोड़ेंगे।










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