एसडीएम पद पर तैनात पीसीएस अफसर निलंबित, सिविल सेवा कानून के तहत एक्शन, जानिये पूरा मामला
आदेश में कहा गया कि सिद्धू को पंजाब सिविल सेवा (दंड और नियम) अधिनियम, 1970 के नियम 4(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट