लालू को एक और झटका, नई सरकार के खिलाफ दायर याचिका खारिज

डीएन ब्यूरो

बिहार में एनडीए सरकार के गठन के खिलाफ राजद की दायर याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज़ कर दिया। चीफ जस्टिस के नेतृत्व में गठित खंडपीठ ने कहा, सरकार का गठन संविधान के अनुरूप है और सदन में बहुमत साबित हो जाने के बाद कोर्ट दखल नहीं दे सकता।

बिहार के सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
बिहार के सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)


पटना: बिहार में नई सरकार के गठन के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार  का गठन पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किया गया है। सरकार ने सदन में बहुमत साबित कर दिया है इसलिये कोर्ट अब इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

यह भी पढ़ें: गुप्त वोटिंग होती तो परिणाम कुछ अलग होते: तेजस्वी यादव

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक सरोज यादव व अन्य ने बिहार की नई एनडीए सरकार के गठन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने कहा कि सदन में बहुमत साबित हो चुका है। इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि सरकार का गठन एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सरकार बन चुकी है और उसने विधानसभा में अपना बहुमत भी साबित कर लिया है।  ऐसे में कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं कर सकता।

यह भी पढ़ें: नीतीश ने धोखा दिया, हमें इस साठगांठ की भनक लग चुकी थी: राहुल गांधी

कोर्ट के इस फैसले से राजद सुप्रीमो लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। राजद ने कोर्ट में नई सरकार के गठन को असंवैधानिक बताते हुए राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़ा किये थे। राजद की मांग थी कि सदन में बड़ा दल व चुनाव पूर्व बड़ा गठबंधन होने के नाते पहले उसे सरकार बनाने का निमंत्रण मिलना चाहिए था। कोर्ट ने राजद की इस दलील को खारिज कर दिया।

 










संबंधित समाचार