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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय से कहा कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच की मांग से जुड़ी लंबित जनहित याचिकाओं पर अगली तारीख पर इस सवाल पर विचार करे कि वे सुनवायी योग्य हैं या नहीं।
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने झारखंड सरकार तथा मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से उच्च न्यायालय के 13 मई के एक फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। (यूनिवार्ता)
Published : 24 May 2022, 5:30 PM IST
Topics : Jharkhand High Court Supreme Court आदेश जनहित याचिका झारखंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन