झारखंड हाई कोर्ट को सोरेन के खिलाफ जनहित याचिकाओं की योग्यता पर विचार करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिकाओं की योग्यता पर विचार का आदेश दिया है। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय से कहा कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच की मांग से जुड़ी लंबित जनहित याचिकाओं पर अगली तारीख पर इस सवाल पर विचार करे कि वे सुनवायी योग्य हैं या नहीं।
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने झारखंड सरकार तथा मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से उच्च न्यायालय के 13 मई के एक फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। (यूनिवार्ता)
डाइनामाइट न्यूज़ के ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.
हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो करें. हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें