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लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपाेरेशन लिमिटेड ने एक से 30 जून के बीच बिजली बिल के भुगतान के लिए ‘ एकमुश्त समाधान योजना' लागू की है जिसके तहत उपभोक्ता 100 फीसदी ब्याज में छूट के साथ अपने बकाया बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं।
कॉर्पोरेशन ने बुधवार को अपने आधिकारिक कू हैंडल से एक पोस्ट शेयर करते हुए यह जानकारी साझा की है।
कू पोस्ट में लिखा, “ 01.06.2022 से 30.06.2022 तक सभी विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू) एवं एलएमवी-5(निजी नलकूप) तथा 5 किलोवाट तक के विद्युत भार के एलएमवी-2 (वाणिज्य श्रेणी) के विद्युत उपभोक्ताओं के बकाए पर लगे विलंबित भुगतान अधिभार में छूट के लिये ‘एकमुश्त समाधान योजना’ लागू की गई है।”(यूनिवार्ता)
Published : 1 June 2022, 4:42 PM IST
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