अदालत में पेश ना होने पर उ.प्र. सरकार के प्रमुख सचिव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश के बावजूद अदालत में पेश न होने पर अवमानना मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) दीपक कुमार के खिलाफ सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

Updated : 28 March 2023, 8:05 AM IST
google-preferred

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश के बावजूद अदालत में पेश न होने पर अवमानना मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) दीपक कुमार के खिलाफ सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

पीठ ने विभाग के सचिव प्रताप सिंह बघेल और तत्कालीन निदेशक सुभा सिंह को भी अगली सुनवाई पर अदालत में हाजिर रहने को कहा है। उच्‍च न्‍यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।

मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ तथा एक अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति इरशाद अली की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।

कुमार की पेशी से छूट की मांग करने वाले राज्य सरकार के अधिवक्ता द्वारा दाखिल अर्जी को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रमुख सचिव स्तर का एक अधिकारी अदालत के आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि 10 साल पहले आदेश पारित होने के बावजूद अवमानना करने वालों को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति देकर इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

आदेश का पालन नहीं करने पर खंडपीठ एक फरवरी 2023 को अधिकारियों के खिलाफ पहले ही आरोप तय कर चुकी थी।

Published : 
  • 28 March 2023, 8:05 AM IST

Related News

No related posts found.