Odisha: स्नातक कांस्टेबल, सीआई हवलदारों को जांच की अनुमति देने का प्रस्ताव अदालत ने खारिज किया
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कुछ निश्चित मामलों की जांच के लिए पुलिस के योग्य स्नातक कांस्टेबल और आपराधिक खुफिया (सीआई) हवलदारों को अनुमति देने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कुछ निश्चित मामलों की जांच के लिए पुलिस के योग्य स्नातक कांस्टेबल और आपराधिक खुफिया (सीआई) हवलदारों को अनुमति देने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति आदित्य कुमार मोहपात्रा की पीठ ने शुक्रवार को एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ओडिशा सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
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पीठ ने कहा कि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कांस्टेबल और सीआई हवलदारों को जांच का अधिकार प्रदान करने वाला प्रस्ताव कानून की दृष्टि से टिकने योग्य नहीं है। इसलिए, इसे खारिज किया जाता है।
ओडिशा सरकार ने पहले स्नातक कांस्टेबल और सीआई हवलदारों को कुछ छोटे अपराधों की जांच करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
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मिनाकेतन नायक और अन्य द्वारा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी।