पैन को फिर चालू कराने के लिए एनआरआई अपने आवास पते का प्रमाण जमा कराएं: आयकर विभाग

आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि जिन प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी नागरिकों का पैन (स्थायी खाता संख्या) आधार से जुड़ा नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया है, उन्हें उसे फिर चालू कराने के लिए संबंधित आकलन अधिकारी के समक्ष आवास पते का प्रमाण जमा कराना चाहिए।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 18 July 2023, 9:23 PM IST
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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि जिन प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी नागरिकों का पैन (स्थायी खाता संख्या) आधार से जुड़ा नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया है, उन्हें उसे फिर चालू कराने के लिए संबंधित आकलन अधिकारी के समक्ष आवास पते का प्रमाण जमा कराना चाहिए।

विभाग ने कहा कि कुछ प्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) ने अपने पैन के निष्क्रिय होने के संदर्भ में चिंता जतायी है।

आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि अगर एनआरआई ने पिछले तीन आकलन वर्ष में से किसी में आईटीआर दाखिल किया है या संबंधित आकलन अधिकारी (जेएओ) को अपनी आवासीय स्थिति के बारे में सूचित किया है, उनके संदर्भ में आवासीय स्थिति का निर्धारण किया गया है।

विभाग के अनुसार, पैन उन मामलों में निष्क्रिय हो गए हैं, जहां एनआरआई ने अपनी आवासीय स्थिति का अद्यतन नहीं किया है या पिछले तीन आकलन वर्ष में रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘जिन एनआरआई के पैन निष्क्रिय हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पैन से जुड़ी जानकारी में अपनी आवासीय स्थिति को अद्यतन करने के अनुरोध के साथ संबंधित दस्तावेजों अपने संबंधित आकलन अधिकारी के पास जमा कराएं।’’

 

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