Jahangirpuri Violence Case: जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली की एक अदालत ने जहांगीरपुरी हिंसा के दौरान इस्तेमाल की गई पिस्तौल की आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 15 May 2022, 11:47 AM IST
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नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने जहांगीरपुरी हिंसा के दौरान इस्तेमाल की गई पिस्तौल की आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें एक नागरिक और आठ पुलिस कर्मियों सहित नौ लोग घायल हुए थे।

पुलिस ने जांच के दौरान 19 अप्रैल को गुलफाम रसूल उर्फ ​​गुल्ली को गिरफ्तार किया था और उसके पास से एक देशी पिस्टल भी बरामद की थी। (वार्ता)

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