नई दिल्ली: मोहम्मद जुबैर के खिलाफ अप्रिय ट्वीट पर अदालत ने पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से पूछा कि तथ्यान्वेषण करने वाली वेबसाइट ‘ऑल्ट-न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के बारे में कथित अप्रिय ट्वीट के लिए एक ट्विटर उपयोगकर्ता के खिलाफ उसने क्या कार्रवाई की है।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 27 May 2023, 10:20 AM IST
google-preferred

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से पूछा कि तथ्यान्वेषण करने वाली वेबसाइट ‘ऑल्ट-न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के बारे में कथित अप्रिय ट्वीट के लिए एक ट्विटर उपयोगकर्ता के खिलाफ उसने क्या कार्रवाई की है।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने दिल्ली पुलिस से जुबैर के विरुद्ध ट्वीट पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

अदालत ने कहा, “आप उनके (जुबैर के) खिलाफ पूरे जोर-शोर से लगे थे। लेकिन मामला अब बिना ज्यादा शोर-शराबे के खत्म हो गया है, जैसा कि उसे होना चाहिए था...क्योंकि कोई सबूत नहीं था। लेकिन आपने (पुलिस ने) इस आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है?”

उच्च न्यायालय ने पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया और मामले को 14 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कहा कि वह अभद्र भाषा के मामलों में की जाने वाली कार्रवाई पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों से अवगत है और आश्वासन दिया कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

उच्च न्यायालय जुबैर की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी, क्योंकि उन्होंने उस ट्विटर उपयोगकर्ता को जवाब दिया था, जो इस मंच पर प्रोफाइल तस्वीर के रूप में अपनी नाबालिग बेटी के साथ खुद की तस्वीर का उपयोग कर रहा था।

जुबैर के खिलाफ 2020 में एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर धमकाने और प्रताड़ित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

 

Published : 

No related posts found.