नई दिल्ली: आर्यन खान को नहीं फंसाने के बदले में रिश्वत मांगने को लेकर समीर वानखेडे के खिलाफ मामला दर्ज

डीएन ब्यूरो

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक क्रूज पोत से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किये जाने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

आर्यन खान (फाइल)
आर्यन खान (फाइल)


नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक क्रूज पोत से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किये जाने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि आर्यन खान को दो अक्टूबर, 2021 को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने बताया कि 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी वानखेड़े और मामले में चार अन्य एनसीबी के तत्कालीन अधीक्षक विश्व विजय सिंह, खुफिया अधिकारी आशीष रंजन और दो लोगों के. पी. गोसावी और सांविल डिसूजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद शुक्रवार को मुंबई, दिल्ली, रांची, लखनऊ, गुवाहाटी और चेन्नई में 29 स्थानों पर एक समन्वित तलाशी अभियान शुरू किया गया।

सीबीआई ने एनसीबी की एक शिकायत पर भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धाराओं 120-बी (आपराधिक साजिश) और 388 (जबरन वसूली) के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत से संबंधित प्रावधानों के लिए वानखेड़े और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया।

अधिकारियों ने बताया कि आरोप है कि आईआरएस अधिकारी वानखेड़े और अन्य ने आर्यन खान को मादक पदार्थ मामले में नही फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की कथित तौर पर मांग की थी।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को जानकारी मिली कि अधिकारी और उनके साथी ने 50 लाख रुपये अग्रिम के तौर पर कथित तौर पर लिये थे।

वानखेड़े आर्यन खान की गिरफ्तारी के समय मुंबई में एनसीबी के प्रमुख थे। उन्हें पिछले साल मई में चेन्नई में करदाता सेवा महानिदेशालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

एनसीबी द्वारा तीन अक्टूबर, 2021 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए गए आर्यन खान को 25 दिन जेल में बिताने के बाद 28 अक्टूबर, 2021 को बम्बई उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।

एनसीबी ने 27 मई, 2022 को आर्यन खान को ‘क्लीन चिट’ देते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ 6,000 पृष्ठ का आरोप पत्र दाखिल किया था।

एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि आर्यन खान और पांच अन्य का नाम एजेंसी के आरोपपत्र में ‘‘पर्याप्त साक्ष्य की कमी’’ के कारण नहीं था।

 










संबंधित समाचार