
नई दिल्लीः इंटरनेट पर बढ़ रही अश्लीलता और सोशल मीडिया पर युवाओं को भ्रमित करने वाली ऐसी 827 पॉर्न वेबसाइटों पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसा है जो युवाओं को इंटरनेट पर मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोस रही थी। इन 827 पॉर्न वेबसाइट अब पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। दूरसंचार विभाग ने देश में इंटरनेट प्रदाता कंपनियों के उन सभी प्रोवाइडर्स को आदेश जारी किये थे जिसमें इन 827 अश्लील वेबसाइट को ब्लॉक करने के आदेश दिये गये थे।
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जिसके बाद कंपनियों ने यह कदम उठाया है। बता दें कि देश में पोर्न को नियंत्रित करने के लिये फिलहाल सरकार ने कोई खास कानून नहीं बनाया है। लेकिन सूचना प्रोद्योगिकी कानून के तहत किसी भी तरह की अश्लील सामग्री को प्रकाशित करना ट्रांसमीशन करना या ऐसा करने में मदद करना गैरकानूनी है। इसे प्रकाशित करने वाले को पांच साल की सजा और तीन लाख रुपये के जुर्माना भी हो सकता है।
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पोर्न वेबसाइटों को बंद करने के लिये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के बाद दूरसंचार विभाग ने यह कदम उठाया है। दुष्कर्म के एक मामले में जिरह के दौरान अभियुक्त की बात सुनकर जज तब दंग रह गये थे जब सुनवाई के दौरान आरोपी ने कहा कि उसने पॉर्न साइट्स देखकर इस वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद कोर्ट ने दूरसंचार विभाग को निर्देश जारी कर पॉर्न वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिये कहा था। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब इस तरह से इतनी पॉर्न साइटों को ब्लॉक किया जा रहा है।
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इससे पहले भी 2015 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 850 पॉर्न वेबसाइटों को ब्लॉक किया था। लेकिन पांच अगस्त को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के आदेश पर पॉर्न पर लगे इस प्रतिबंध को हटा लिया गया था। बता दें कि विश्व में अमेरिका के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूर्जस है। बात अगर पॉर्न वेबसाइट सर्च करने और देखने की करें तो इसमें भारत विश्व में तीसरे नंबर पर आता है।
Published : 4 November 2018, 4:03 PM IST
Topics : India social media अश्लीलता कंपनी कोर्ट टेलीकॉम दुष्कर्म दूरसंचार विभाग पॉर्न वेबसाइट ब्लॉक