Gyanvapi Verdict: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, जानिये अदालत का पूरा फैसला

डीएन ब्यूरो

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई को अदालत ने हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

जिला अदालत ने हिंदू पक्ष में सुनाया फैसला
जिला अदालत ने हिंदू पक्ष में सुनाया फैसला


वाराणसी: ज्ञानवापी- श्रृंगार गौरी केस में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है। हिंदू पक्ष में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन का मामला सुनने योग्य है। 

ज़िला जज ऐ. के, विश्वेश की सिंगल बेंच ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा, ये हिंदू समुदाय की जीत है। 

मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी।

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जिला जज ने मुस्लिम पक्ष के आवेदन रूल 7 नियम 11 के आवेदन खारिज किया। मुख्य रूप से उठाये गए तीन बिंदुओं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड से इस वाद को बाधित नहीं माना और श्रृंगार गौरी वाद सुनवाई योग्य माना। 

जिला जज ने 26 पेज के आदेश का निष्कर्ष लगभग 10 मिनट में पढ़ा। इस दौरान सभी पक्षकार मौजूद रहे। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी वाद की जवाबदेही दाखिल करने और ऑर्डर 1 रूल 10 में पक्षकार बनने के आवेदन पर सुनवाई करेगी।  

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परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर जिला जज  अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है। काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील है।










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