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नयी दिल्ली:उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के मोरबी झूला पुल हादसे में 140 लोगों के मारे जाने और बड़ी संख्या में घायल होने की घटना को ‘बड़ी त्रासदी’ बताते हुए राज्य के उच्च न्यायालय से सोमवार को अनुरोध किया कि वह घटना से संबंधित जांच की साप्ताहिक निगरानी के साथ-साथ दोषियों की जिम्मेदारी तय करने और पीड़ितों को मुआवजे के अलावा अन्य संबंधित पहलुओं पर समय-समय पर सुनवाई करें।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि इस मामले में ‘स्वत: संज्ञान’ सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय ने कई आदेश पारित किए हैं, इसलिए शीर्ष अदालत अब सुनवाई नहीं करेगी।(वार्ता)
Published : 21 November 2022, 5:46 PM IST
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