मीरा रोड महिला हत्याकांड: अदालत ने आरोपी की पुलिस हिरासत 22 जून तक के लिए बढ़ायी

डीएन ब्यूरो

महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने अपनी सह-जीवन साथी की हत्या करने और सबूत मिटाने के मकसद से उसके शव को टुकड़े-टुकड़े कर देने के आरोपी मनोज साने की पुलिस हिरासत शुक्रवार को 22 जून तक के लिए बढ़ा दी।

मीरा रोड महिला हत्याकांड (फाइल)
मीरा रोड महिला हत्याकांड (फाइल)


ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने अपनी सह-जीवन साथी की हत्या करने और सबूत मिटाने के मकसद से उसके शव को टुकड़े-टुकड़े कर देने के आरोपी मनोज साने की पुलिस हिरासत शुक्रवार को 22 जून तक के लिए बढ़ा दी।

पहली हिरासत की अवधि 16 जून को समाप्त होने पर साने को आज प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एम डी नानवारे की अदालत में पेश किया गया।

इस माह के प्रारंभ में जिले के मीरा रोड इलाके में किराये के एक अपार्टमेंट में साने ने अपनी सह-जीवन साथी सरस्वती वैद्य को कथित रूप से मार डाला था और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिये थे तथा इन टुकड़ों को कुकर में पकाया था एवं भूना भी था।

जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि इस नृशंस अपराध की जांच अधूरी है तथा पुलिस को इस हत्याकांड में और सूचनाएं जुटानी है। इसके बाद अदालत ने आरोपी की पुलिस हिरासत 22 जून तक के लिए बढ़ा दी।

मीरा-भयंदर वसई-विरार पुलिस ने पहले कहा था कि उसने इस अपराध के सिलसिले में 20 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किये हैं।

संदेह है कि यह हत्याकांड चार जून को हुआ और सात जून को तब सामने आया जब पुलिस मीरा रोड के आकाशदीप बिल्डिंग के पड़ोसियों द्वारा बदबू की शिकायत करने पर इस युगल के फ्लैट पर पहुंची।

 










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