Covid-19: कोरोना महामारी के खिलाफ गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, पूरे दिसंबर लागू रहेंगे ये नये नियम

डीएन ब्यूरो

देश में बढ़ती कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। मंत्रालय द्वारा जारी किये गये नये दिशा-निर्दश पूरे दिसंबर माह तक लागू रहेंगे। पढिये, डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर


नई दिल्ली: देश में बढते कोरोना के मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना पर नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार द्वारा जारी किये गये ये नये दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। राज्यों के सभी कंटेनमेंट जोन में पूरे दिसंबर माह में सख्ती रहेगी।

 गृह मंत्रालय ने देश के केंद्र शासित प्रदेशों समेत सभी राज्यों और उनके नागरिकों के लिये जारी अपने नये आदेश में कोरोना के लेकर निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय करने के आदेश दिये है।

सरकार के नये निर्दशों में 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल पर पाबंदियां जारी रहेंगी। सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते लेकिन संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं।   

सरकार के नये निर्देशों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी तरह के ऑफिसों में भी सोशल डिस्टेंशिंग का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है। जिन शहरों में 10 फीसदी से अधिक पॉजीटिव रेट हैं, वहां संबधित सरकार और अधिकारियों द्वारा ऑफिस की टाइमिंग, सोशल डिस्टेंशिंग और अन्य उपायों का सख्ती से क्रियान्वयन किया जाना अनिवार्य है।

इसके साथ ही सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये विभिन्न गतिविधियों पर SOP और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है। सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। कंटेनमेंट जोन में पूरे दिसंबर माह में सख्ती लागू रहेगी।

नये आदेशों में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट जोन में निर्देशों और उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
 










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