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नई दिल्ली: पाटीदार अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक समेत तीन लोगों को मेहसाणा दंगा मामले में दोषी करार दिया गया। इस मामले में हार्दिक पटेल व लालजी पटेल को को दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह हिंसा पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग करते समय हुई थी।
अदालत द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद हार्दिक पटेल ने ट्ववीट में लिखा है कि किसी भी मुश्किल को उसके बनाये गए लेवल पर हल नहीं किया जा सकता, उस मुसीबत को उस लेवल से ऊपर उठने पर ही हल किया जा सकता है। इंक़लाब ज़िंदाबाद
किसी भी मुश्किल को उसके बनाये गए लेवल पर हल नहीं किया जा सकता, उस मुसीबत को उस लेवल से ऊपर उठने पर ही हल किया जा सकता है। इंक़लाब ज़िंदाबाद
— Hardik Patel (@HardikPatel_) July 25, 2018
गौरतलब है कि मेहसाणा के विसनगर में साल 2015 में हुए पाटीदार आंदोलन के दौरान बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में हिंसा हुई थी। इस दौरान जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी। हार्दिक और बाकी के दोषियों के लिए विसनगर कोर्ट ने द्वारा सजा सुनाई गयी।
Published : 25 July 2018, 1:53 PM IST
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