ओडिशा में नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को पांच वर्ष की जेल
ओडिशा के बारिपदा की एक अदालत ने आठ-वर्षीया लड़की से बलात्कार के एक दोषी व्यक्ति को सोमवार को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
बारिपदा: ओडिशा के बारिपदा की एक अदालत ने आठ-वर्षीया लड़की से बलात्कार के एक दोषी व्यक्ति को सोमवार को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक अभिन्न कुमार पटनायक ने बताया कि मयूरभंज जिले की विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश सुमिता जेना ने दोषी ताराशंकर साहू (30) पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
एक मार्च, 2022 को मोरादा थानांतर्गत चित्रदा गांव में नाबालिग लड़की अपने घर में अकेली थी, उसी वक्त गांव के ही रहने वाले व्यक्ति ने उससे बलात्कार किया था।
पटनायक ने कहा कि पीड़िता व 11 गवाहों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।