महराजगंज: एवरेस्ट स्कूल में लड़कियों के बाथरूम में हिडन कैमरा.. दोषी प्राचार्य आखो पुरो की जमानत पर हाई कोर्ट का अहम फैसला

डीएन संवाददाता

लड़कियों के बाथरुम में हिडन कैमरा लगाये जाने के मामले में जेल की सजा काट रहे एवरेस्ट स्कूल के प्रिसिंपल आखो पुरो के लिये शुक्रवार का दिन काफी राहत देने वाला साबित हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत पर सुनावाई करते हुए अहम फैसला दिया। डाइनामाइट न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट..

एवरेस्ट स्कूल
एवरेस्ट स्कूल


महराजगंज: लड़कियों के बाथरुम में हिडन कैमरा लगाये जाने के मामले में दोषी करार दिये गये एवरेस्ट स्कूल के प्रिसिंपल आखो पुरो के लिये राहत की खबर है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आखो पुरे की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। जमानत के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ जमानत राशि जमा कराये जाने के बाद आखो पुरो अब जमानत पर रिहा हो सकती हैं।

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शहर का यह अंग्रेजी स्कूल पिछले दिनों तब सुर्खियों में आया था, जब स्कूल में मौजूद छात्राओं के बाथरूम में हिडन कैमरा लगा हुआ पाया गया। इसके बाद शहर भर में स्कूल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुए। अभिभावकों में भी भारी आक्रोश देखा गया। स्कूल के खिलाफ जनता के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने जांच के बाद स्कूल की मान्यता रद्द कर दी थी।

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जांच में स्कूल के प्रिसिंपल समेत अन्य लोगों को दोषी पाया गया। अदालत ने इस प्रकरण में प्रिसिंपल और अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था। इसके बाद से ही प्रिसिंपल निचली अदालत में जमानत के लिये याचिका दायर करते रहे लेकिन हर बार उनकी जमानत याचिका रद्द होती रह गयी, आखिरकार आखो पुरो को शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी।
 










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